कारागार में बंदियों को मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

सिद्धदोष बंदी विधिक प्राधिकरण के माध्यम से करें उच्च न्यायालय में अपील-अन्जू काम्बोज
मेरठसचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्जू काम्बोज ने बताया कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रभारी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ श्री फूलचन्द पटेल के मार्गदर्शन में जिला कारागार में निरूद्व बन्दियों को जागरूक किये जाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला कारागार मेरठ में किया गया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्जू काम्बोज ने कार्यक्रम में उपस्थित बन्दियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे मंे अवगत कराया। उन्होने बताया कि शासन द्वारा जिला कारागार में प्रत्येक बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है और जो बन्दी सिद्धदोष है और वह मा0 उच्च न्यायालय में अपील आदि करने मे असमर्थ है उनकी जेल अपील भी मा0 उच्च न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नामित पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से करायी जा रही है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्जू काम्बोज ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जनपद मेरठ मे रहने वाली जनता के लिए विशेष अभियान चलाकर जागरूक किया जायंेगा तथा उनको उनके अधिकारो एवं कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारो एंव कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके।

उन्होने बताया कि किसी व्यक्ति को कोई वैवाहिक समस्या है तो वह भी अपना प्रार्थना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ऐसे प्रार्थना का निस्तारण प्री-लिटीगेंशन स्तर निस्तारण किया जायेंगा। उन्होने बताया कि प्रत्येक लाॅ काॅलेज मे लीगल एड क्लीनिक स्थापना कर दी गयी है वहां पर भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कारागार अधीक्षक श्री राकेश कुमार, जेलर श्री मनीष कुमार तथा डिप्टी जेलर श्री नवीन कुमार यादव द्वारा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

इस अवसर पर कारागार अधीक्षक राकेश कुमार, जेलर मनीष कुमार, डिप्टी जेलर नवीन कुमार यादव आदि उपस्थित रहे।

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