आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुयी मिलियन प्लस सिटी लेवल टॉस्क फोर्स की बैठक

     मेरठ ।  सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के संबंध में आयुक्त सभागार में मिलियन प्लस सिटी लेवल टॉस्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुये आयुक्त सुरेन्द्र सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी उन्मूलन के लिए अधिकारियों को दिशा.निर्देश दिये। उन्होने ईको फै्रन्डली शादी करने वाले जोडों को सम्मानित करने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में विभागवार टीम का गठन कर आमजन को जागरूक करने व जनसहभागिता के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन करने के लिए कहा।
आयुक्त ने कहा कि नगर निगमए सभी नगर पालिकाओ व नगर पंचायतो से उनके क्षेत्र में कितना कूडा प्रतिदिन होता है इसका आंकलन कराकर आख्या ली जाये तथा ग्राम पंचायतों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अनावश्यक प्लास्टिक उपयोग को हतोसाहित किया जाये तथा मिठाई की दुकान वाले, गिफ्ट पैक वाले, डेयरी वालेए खानपान का सामान की बिक्री करने वाले आदि को बायो.डिग्रेडेबिल पैक में सामान देने के लिए कहा जाये।
आयुक्त ने कहा कि स्कूल व कालेजो में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाये तथा छात्र.छात्राओ को बायो.डिग्रेडिबिल पैक की आवश्यकता व उपलब्धता तथा प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाये तथा इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को रूपरेखा बनाने के लिए कहा। उन्हंोने कहा कि बडे स्कूल व कालेजो को अर्बन लोकल बॉडी व ग्राम पंचायतों को गोद लेकर वहां सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने व प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जनजागरूकता करने व इससे संबंधित विभिन्न कार्य जानकारी आदि देने के लिए कहा जाये।
उन्होंने काली नदी के बढ़ते प्रदूषण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की तथा प्लास्टिक रिसाईकिल करने वाली कंपनियों से संपर्क करने के लिए कहा ताकि प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जितने संबंधित विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है उनसे आख्या लेकर जानकारी ली जाये कि उन्होने अब तक कितनी पैनल्टी लगायी है।
उन्होने कहा कि बडी कंपनियां जिनके उत्पाद जनपद में विक्रय होते है जैसे. बीकानेर, बीकाजी आदि से भी उनकी जनपद में बिक्री का आंकडा लिया जाये तथा उनसे भी उनके सीएसआर फंड से जनपद में कार्य कराने के लिए प्रेरित किया जाये।
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 यथा संशोधित 2018 एवं 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत फेज वाइज मैनर में भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिषिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
नगर आयुक्त मनीष बंसल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे.100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक,थर्मोकोल पालीस्थीरिन डिस्पोसेबल कटलरी, प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक कांटा, प्लास्टिक चम्मच, चाकू, ट्रेए स्ट्रा, प्लास्टिक फ्लैग, गिफ्ट पैक व इनविटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्म, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्लास्टिक उत्पादो के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए जैसे प्लास्टिक कैरी बैग, कृत्रिम प्लास्टिक फूल, प्लास्टिक फोल्डर आदि।  
इस अवसर पर जिलाधिकारी के. बालाजी, नगर आयुक्त मनीष बंसल, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी योगेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता प्रखर कुमार, डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव, बीएसए योगेन्द्र कुमार, डीआईओएस गिरजेश चौधरी  आदि उपस्थित रहे।

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