बेटी के साथ छेड़छाड़ पर उठाया था खौफनाक कदम

बुलंदशहर। बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे युवक को देख मां का खून खौल उठा था। मां ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी थी। कानून का शिकंजा कसने पर मां को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। 11 साल तक न्यायालय में मुकदमा चला। एडीजे-प्रथम ने 72 वर्षीय इस महिला को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला अनूपशहर थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनुराज बहादुर ने बताया कि एक अगस्त 2010 को एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि गांव का युवक प्रवीण घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। विरोध करने पर भी जब आरोपित नहीं माना तो उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से युवक पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इस मामले में दो अगस्त को युवक की बुआ ने भी तहरीर दी थी। जिसमें कहा था कि एक अगस्त की शाम को प्रवीण खाना खाकर टहलने गया था। जिस युवती से उसका प्रेम प्रसंग था, उसकी मां ने इसके विरोध में प्रवीण की हत्या की है।
पुलिस ने दोनों तहरीरों के आधार पर जांच की और मां को आरोपित मानते हुए मुकदमा हत्या की धारा में तरमीम कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। गवाह और सबूतों के आधार पर एडीजे-प्रथम राजेश्वर शुक्ला ने 72 वर्षीय आरोपित महिला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts