चुनाव बाद हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश
इसके अलावा अन्य मामलों की कोर्ट की निगरानी में एसआइटी जांच करेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति इंद्रप्रसन्न मुखर्जी, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की बड़ी पीठ ने फैसला सुनाया।
इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीमकोर्ट जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह तृणमूल के प्रवक्ता हैं। इसलिए राज्य सरकार के मामले पर अधिक कुछ नहीं कह सकते पर ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट जाएगी।
गौरतलब है कि हिंसा से जुड़े अन्य मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी में कोलकाता पुलिस के आयुक्त सोमेन मित्रा, वरिष्ठ आइपीएस सुमन बाला साहु और आईपीएस रणवीर कुमार को हाईकोर्ट ने शामिल किया है। एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे।
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