मेरठ। राम सहाय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य को अपीलकत्र्ता मांगी गयी सूचना का जवाब न देना भारी पड गया है। अब राज्य  सुचना आयोग के आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें29जुलाई को कार्यालय में    उपस्थित  होने का नोटिस जारी किया है। 
बता दें अपील कत्र्ता यतेन्द्र  कुमार निगम ने उत्तर प्रदेश सूचना का  अधिकार नियमावली 2015 के  नियम 4 दो के उपप्रस्तर 3 एवं  5 के अनुसार कूछ सूचना मांगी थी।  जिसकी तारीख 24 जुलाई लगी थी। प्रधानाचार्य की ओर से कहा कि  जो सूचनाएं  उपलब्ध करायी गयी है    उसमें उल्लेख किया गया कि अपीलकत्र्ता के मूल आवेदन में जो जानकारी मांगी गयी है। वह उत्तर प्रदेश सूचना का  अधिकार नियमावली 2015 के  नियमा 4 दो के उपप्रस्तर3 एंव 5 के अनुसार दिया जाना संभव नहीं है।  जबकि  अपीलकत्र्ता के  मूल आवेदन के अवलोकन से स्पष्टï है  कि अपीलकत्र्ता के द्वारा विपक्षी से  अभिलेखों में धारित  सूचनाओं की मांग की गयी है। जो कि उसे नियमानुसार उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इस पर राज्य सूचना आयोग के  आयुक्त ने रामसहाय इंटर कालेज के प्रधानचार्य को आगामी 29 जुलाई को स्ंवय  उपस्थित होने के  निर्देश जारी किये  है।अन्यथा उनके खिलाफ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 एक के अनुसार कार्रवाईं  की जाएगी। 

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