*-अपर शासकीय अधिवक्ता आरपी दिशवार दलीलों पर आरोपी को मिली सजा*

हाथरस। पोस्को की विशेष अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी दंड में शामिल किया है।
      थाना हसायन क्षेत्र के गांव मथुरापुर निवासी पीड़ित ने 18 जनवरी 2021 को थाना हसायन में अपने ही हेल्पर सहकर्मी सुरेंद्र सिंह पूत्र अनार सिंह उर्फ़ अनुरूद्ध के खिलाफ पोस्को अधिनियम के तहत धारा 376 और 506 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि पिछले करीब 90 दिनों से सुरेंद्र पीड़ित के साथ काम पर था। घटना दिनांक को आरोपी ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब पीड़ित की पत्नी खेत पर गई थी और पीड़ित बोरिंग के अन्य काम से गया हुआ था। पीछे से आरोपी सुरेंद्र ने पीड़ित की नाबालिक 16 वर्षीय पुत्री के साथ गलत कार्य किया और पीड़िता के पिता और भाई को जान से मार देने की धमकी देकर कई बार उसके साथ गलत काम करता रहा।
सत्र परीक्षण के दौरान पोस्को अधिनियम की विशेष न्यायाधीश प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार की दलितों को सही पाया।  और धारा 376 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित करते हुए एक लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया। धारा 506 के तहत 2 साल की सजा और 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी द्वारा अर्थदंड अदा न किए जाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी दंड में शामिल किया है। पीड़ित की ओर से पूरे मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता राजपाल सिंह दिशवार ने पैरवी करते हुए सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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