केंद्र उठाए जरूरी कदमः दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में यूनिफार्म सिविल कोड नियम को लागू करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश में एक कोड हो सभी के लिए मान्य हो। इस मामले में केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देशित भी किया। कोर्ट ने कहा कि आधुनिक भारत जो धीरे-धीरे पुरानी जंजीरों को तोड़ रहा है, धर्म समुदाय जाति और पुरानी मान्यताओं से आगे निकल रहा है उसे इसकी जरूरत है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम की बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यह आशा व्यक्त की गई है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता को सुरक्षित करेगा। वहीं उच्चतम न्यायालय भी समय समय इस मुद्दे पर फैसला सुनाते रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में उचित कदम उठाने के लिए जॉर्डन डिएंगदेह (सुप्रा) के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि इसको कानून मंत्रालय के समक्ष रखा जाए ताकि सही फैसला लिया जा सके।
हालाँकि, तब से तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है और यह स्पष्ट नहीं है कि इस संबंध में आज तक क्या कदम उठाए गए हैं।

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