मेरठ।  उद्यान विभाग ने किसानों के ट्रैक्टर खरीदने की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। विभाग की ओर से अनुदान में कटौती कर दी गयी है। यानी डेढ रूपये का मिलने वालाअनुदान घटा कर एक लाख कर दिया है। अब टै्रक्टर का आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त जमीन के कागजात लगाकर विभाग से लोन लेना होगा। किसान विभाग के इस निर्णय से पाशोपेश में है। 
 बता दें उद्यान विभाग के माध्यम से ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है। 20 एचपी तक टैक्टर की खरीद पर सामान्य व अनुसूचित जाति को अभी तक डेढ़ लाख रुपये अनुदान मिलता था, लेकिन इस वर्ष सामान्य वर्ग के लिए 75 हजार और अनुसूचित जाति के लिए एक लाख कर दिया गया। इसके साथ ही आठ एचपी के पावर टीलर पर अनुदान को 50 से घटाकर 40 हजार कर दिया गया है।
 जिले के काफी किसानों ने ट्रैक्टर के लिये आवेदन किया था।  अनुदान स्वीकृत ही नहीं हुआ था कि विभाग की ओर से अनुदान में कटौती करने का निर्णय ले लिया गया।अब किसानों को अतिरिक्त जमीन के कागजात लगाकर लोन लेना पड़ेगा। 




ट्रैक्टर व अन्य उपकरणों के साथ ही प्रोजेक्ट आधारित अनुदान के लिए किसानों या समूहों को जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा। निर्धारित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में आवेदन जमा होगा। जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी किसानों को चयन कर उन्हें अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति देंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। डीेएम या सीडीओ किसानों को चयनित कर उन्हें अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति देंगे । 
 गमपाल सिंह - जिला उद्यान अधिकारी ,मेरठ। 


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