अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के खिलाफ काशी के संत शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद और शिवसेना नेता संतोष दुबे ने 30,830 वर्ग फुट के राम जन्मभूमि स्थल से सटे 350 साल पुराने फकीरे राम मंदिर की जमीन की सेल डीड को रद्द करने की मांग करते हुए फैजाबाद जिला अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया है।
पिछले 27 मार्च को राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये जमीन 3.71 करोड़ रूपये में खरीदी गई थी। इसके एक दिन पहले उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर तहसील द्वारा महंत रघुवर शरण के पक्ष में म्यूटेशन का आदेश दिया गया था।
फैजाबाद के सिविल जज सीनियर डिवीजन संजीव त्रिपाठी ने गुरुवार को ट्रस्ट को मंदिर परिसर की जमीन को बेचने वाले चंपत राय, महंत रघुवर शरण, पुजारी कृपा शंकर दास और संरक्षक राम किशोर सिंह को नोटिस जारी किया था। अदालत ने 6 अगस्त को काशी के संत चंपत राय और पूर्व में बाबरी विध्वंस के आरोपी संतोष दुबे समेत सभी पक्षों को तलब किया था। राम जन्मभूमि परिसर की विस्तार योजना को ध्यान में रखते हुए फकीरे राम मंदिर को तोड़े जाने की संभावना है। दुबे और काशी द्रष्टा के वकील तरुणजीत वर्मा ने मंदिर को तोड़ने के किसी भी कदम पर अनुष्ठान जारी रखने और रोक लगाने की मांग की है।
वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "हमने अदालत के समक्ष आपत्ति जताई है कि किसी को भी मंदिर को बेचने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह ब्रह्मांड के अस्तित्व तक देवता के स्वामित्व में है । कोई भी मंदिर की संपत्ति को बेच या दान नहीं कर सकता है।" इसे पुजारी और उसके संरक्षक की सहमति पर महंत रघुवर शरण द्वारा 27 मार्च को राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया था। वर्मा ने सेल डीड को रद्द करने और महंत रघुवर शरण के पक्ष में म्यूटेशन का आदेश देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा, "हमने राम फकीरे मंदिर के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति के लिए भी अनुरोध किया क्योंकि महंत शीर्षक पर लंबित मुकदमे के कारण इस मंदिर की बिक्री और खरीद अवैध है।" 50 कमरों वाला 300 साल पुराना फकीरे राम मंदिर परिसर और राम जन्मभूमि स्थल के उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक विशाल क्षेत्र वही मंदिर था जहां राम लला की मूर्ति को जल्दबाजी में स्थानांतरित किया गया था जब 6, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के गुंबदों को तोड़ा जा रहा था। इसका पौराणिक महत्व इस तथ्य से माना जाता है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास पर आगे बढ़ने से पहले यहां एक रात रुके थे।

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