नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राज्य सरकार को कोविड-19 के मद्देनजर हरिद्वार से 'गंगा जल' लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ऐसे किसी भी कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जिससे भीड़ इकट्ठा हो। हालांकि, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि गंगा जल टैंकरों में भरकर उनतक पहुंच जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टैंकर चिन्हित/निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध हों, ताकि आस-पास के भक्त 'गंगा जल' को इकट्ठा कर सकें और अपने नजदीकी शिव मंदिरों में 'अभिषेक' कर सकें।
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