सुबह सात बजे से रात के नौ बजे तक कर्फ्यू में मिलेगी छूट
मेरठ। कोरोना को लेकर नई गाईडलाईन प्रशासन के पास पहुंच चुकी है। इसे जिलाधिकारी मेरठ द्वारा जारी कर दिया गया है। यह नई गाइडलाइन सोमवार से लागू की जाएगी। इस नई गाइडलाइन का मेरठ व्यापार संघ ने स्वागत किया है। व्यापार संघ के महामंत्री विपुल सिंघल ने नई गाइडलाइन जारी करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेरठ प्रशासन का धन्यवाद किया है। नई गाईडलाईन के अनुसार 21 जून यानी सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक की छूट मिलेगी। ऐसे में रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुल जाएंगे। शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा।
रेस्टोरेंट व माल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभी 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा। सिनेमा हॉलए स्टेडियमए स्विमिंग पूलए जिम अभी नहीं खुलेंगे। स्कूलए कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए 21 जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट की अवधि बढ़ाकर सुबह 7 से रात 9 बजे तक करने के निर्देश दिए थे। शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छताए सेनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंटए होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट व ईटिंग प्वाइंट्स सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रास अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी।
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