डीएम के निर्देश पर हुईं निलंबित विभागीय जांच के आदेश 

Meerut
।डीएम के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) आलोक सिन्हा ने जिला पंचायत चुनाव में पति के चुनाव लड़ने की जानकारी छिपाने, मतगणना में पति के साथ बीडीओ से अभद्रता करने आदि के आरोप में जानीखुर्द ब्लाक की ग्राम पंचायत अधिकारी कंचन कुमारी को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें मेरठ ब्लाक से अटैच किया गया है।
डीपीआरओ की ओर से जारी आदेश के तहत जानीखुर्द की ग्राम पंचायत अधिकारी ने अपने पति अश्विनी शर्मा के जिला पंचायत के वार्ड-10 से चुनाव लड़ने की कोई जानकारी नहीं दी। यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के खिलाफ है। बीडीओ सरधना की रिपोर्ट के अनुसार मतगणना के दौरान परिणाम को लेकर बीडीओ के साथ अभद्रता व धक्कामुक्की का भी गंभीर आरोप है। दोनों गंभीर आरोपों में डीएम, सीडीओ के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। 
संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। बसपा समर्थित नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अश्वनी शर्मा ने इस कार्रवाई को सत्ता के दबाव में की गई कार्रवाई बताया है।
बीडीओ की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
मेरठ के जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा ने कहाबीडीओ सरधना की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत अधिकारी कंचन कुमारी को निलंबित किया गया है। उनको एक नोटिस भी जारी किया गया था। जिसका उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।


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