चेन्नई (एजेंसी)। पूर्व मंत्री सीवी शनमुगम की शिकायत के आधार पर एआइएडीएमके की पूर्व नेता वीके शशिकला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए धमकी देने के आरोप में शशिकला और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्व मंत्री ने नौ जून को रोशनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शशिकला को पार्टी में फिर से प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने को लेकर एक बयान जारी किया था जिसके बाद उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी और गालियां दी गईं। रोशनी पुलिस ने धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी), 507 (एक अज्ञात द्वारा आपराधिक धमकी), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 109 (उकसाने की सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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