प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के दयाल नर्सिंग होम के खिलाफ 43 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी और अस्पताल की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्धता समाप्त करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से 17 जून तक जवाब मांगा है। 
अस्पताल के संचालक डॉ. मुकेश टंडन की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. के.जे ठाकर और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने दिया है। याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि हाईकोर्ट ने इससे पूर्व अस्पताल के विरुद्ध की गई कार्रवाई को 15 मार्च के आदेश से रद्द कर दिया था तथा सरकार को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए नए सिरे से सुनवाई करने की छूट दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इम्पैनलमेंट टीम ने डॉ. टंडन का पक्ष सुनने के बाद नए सिरे से 43 लाख से अधिक की रिकवरी और सम्बद्धता समाप्त करने का आदेश दिया। उक्त आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों का सही भावना के साथ पालन नहीं किया गया।
डॉ. टंडन पर आरोप है कि उनके अस्पताल द्वारा आरोग्य योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना मरीजों का इलाज किए लाखों रुपये का फर्जी भुगतान कराया गया। शिकायत पर मामले की जांच के बाद कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2021 के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 17 जून को होगी।

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