लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश में 6 माह के लिए एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में जब तक एस्मा कानून लागू रहेगा तब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान सरकारी कर्माचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह से बैन लगा रहेगा। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर और छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।बयान के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश 25 मई को जारी कर दिये गये हैं। सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के तहत किसी सेवा और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने के कारण योगी सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने पर बैन लगाया है। इससे पहले कोरोना वायरस की अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए योगी सरकार 6 माह का एस्मा कानून लगा चुकी है।
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