नई दिल्ली, 02 मार्च । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले की सह आरोपित निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने निकिता की अग्रिम जमानत याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करने की मांग की। दिल्ली पुलिस की इस मांग का निकिता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने विरोध किया। तब कोर्ट ने पूछा कि शांतनु और निकिता की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई में हर्ज क्या है। कोर्ट ने पूछा कि निकिता को 10 मार्च तक प्रोटेक्शन मिला है न, तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि हां। उसके बाद सुनवाई 9 मार्च तक के लिए टाल दी गई। पिछले 17 फरवरी को बांबे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब की गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते की रोक लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने निकिता के घर पर 11 फरवरी को छापा मारा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 फरवरी को टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु शिवलाल मुलुक की अग्रिम जमानत 9 मार्च तक बढ़ा दी थी।
कोर्ट ने पिछले 23 फरवरी को इस मामले की आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था।

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