कंटेनमेंट जोन में नही दी जायेगी उद्योग संचालन की अनुमति
जनपद में औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ करने के संबंध में जिलाधिकारी ने उद्यमियों के साथ किया विचार-विमर्श

न्यूज प्रहरी , मेरठ।राज्य सरकार द्वारा व कमिश्नर द्वारा विभिन्न बैठकों में जनपद में औद्योगिक गतिविधियां चालू करने के संबध्ंा में दिये गये निर्देशों का असर धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर उद्योग विभाग द्वारा 400 उद्योगों को चालू करने की अनुमति सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के साथ प्रदान की गयी है वहीं जिलाधिकारी ने बचत भवन में उद्यमियों के साथ बैठक कर औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ करने पर मंथन किया।
बैठक में उन्होने स्पष्ट कहा कि कंटेनमेट जोन में औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है तथा नॉन कंटेनमेट जोन में ऐसे उद्योगो को संचालित करने की अनुमति मिलेगी जिनके श्रमिक या तो फैक्ट्री के अंदर रहे या फैक्ट्री के आसपास नॉन कंटेनमेंट जोन में निवास करे। उन्होने कहा कि कंटेन्मेट जोन में किसी भी श्रमिक को पास नहीं दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हमारा उददेश्य औद्योगिक गतिविधियों को सुचारू रूप से व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार संचालित करने का है। जिलाधिकारी ने उद्यमियों से कहा कि वह वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न वर्तमान माहौल में सहयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का पालन कराना सुनिश्चित करे।
उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि वर्तमान में करीब 400 उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के रीडिफाईन (पुन: परिभाषित) होने के पश्चात् अगर परतापुर, मोहकमपुर व बागपत रोड पर औद्योगिक एरिया संचालित किये जाते है तो करीब 2000 और उद्योगों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाने की संभावना है।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन, पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश नारायण सिंह, आईआईए के अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल, राम कुमार गुप्ता, अश्वनी गैरा, राकेश रस्तौगी, डीके शर्मा सहित अन्य उद्यमी व अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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