कोविड.19 अलर्ट

० गांव व मोहल्लों में गठित होंगी निगरानी समितियां

० प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निगरानी समिति गठित करने के दिये दिशा निर्देश




न्यूज प्रहरी,मेरठ। मेरठ समेत प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 संक्रमण पर लगाम लगाने के लिये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ला-ग्राम निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। ताकि प्रभावी सामुदायिक सर्विलांस, सामुदायिक जागरूकता,सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। इस सबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये हैं।


ये होंगे निगरानी समिति के कार्य एंव दायित्व

जिला अधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया ग्राम प्रधानों, सभासदों द्वारा संबंधित ग्राम व मोहल्ले में निगरानी समिति में सदस्यों को नामित किया जाएगा। समिति के सदस्यों के नाम ,मोबाइल नम्बरों की सूची सभी ग्राम प्रधान एवं सभासदों के पास उपलब्ध होगी। निगरानी समिति के सभी सदस्यों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उनके कार्य तथा उत्तरदायित्वों के बारे में अवगत कराना होगा। निगरानी समिति द्वारा कोविड.19 से बचाव के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देश ,निर्णयों से सामान्य जनमानस को अवगत कराना होगा। मोहल्ला या गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। प्रभावित क्षेत्र में घर-घर जाकर सम्पर्कों की खोज करने तथा सर्विलांस टीम की सहायता करनी होगी। क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों, हाई रिस्क ग्रुप वाले सदस्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। बिना स्क्रीनिंग के सीधे ही अन्य राज्योंए जनपदों से वापस आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण एवं उनकी स्क्रीनिंग तथा होम क्वेरेंटाइन के लिए अलग से कमरें का प्रयोग कराना होगा। क्वेरेंटाइन किये गये प्रवासी के घर से केवल एक व्यक्ति को आवश्यक सामग्री लेने के लिए घर से बाहर निकलने अनुमति प्रदान करना, बाहर निकलते समय इस व्यक्ति द्वारा समस्त आवश्यक सावधानियां अपनाई जाएंगी। निगरानी समिति द्वारा परिवार से फोन पर नियमति सम्पर्क करने, उनको क्वेरेंटाइन अवधि को पूरा करने के लिये प्रेरित करने के साथ उन्हें पूर्ण सहयोग देना होगा, ताकि परिवार स्वंय को अकेला एवं असहाय न समझे। पड़ोसियों को भी उस परिवार का सहयोग करने के लिए प्रेरित करना होगा। प्रवासियों के घरों पर होम क्वोरेंटाइन पोस्टर लगाना भी सुनिश्चित करना होगा। सर्वजनिक हेंड-पंपों पर प्राथमिकता के आधार पर साबुन की व्यवस्था करनी होगी। क्वेरेंटाइन की अवधि में इन प्रवासियों और उनके परिवारों को संबल प्रदान करना तथा उनसे किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना भी आदेश में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त होम क्वेरेंटाइन किये गये प्रवासी मजदूर अथवा अन्य जरूरतमंद जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिला, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिसकी देखभाल के लिए कोई न हो अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके घरों में क्वेरेंटाइन किये जाने की अलग जगह न हो, ऐसे लोगों के लिये ग्राम पंचायत में अलग से क्वेरेंटाइन किये जाने, राशन तथा साबुन आदि आवश्यकताओं की व्यवस्था कर उनकी देखभाल का उचित प्रबंध करना होगा। क्वेरेंटाइन किये गये व्यक्तियों सहित क्षेत्र की आम जनता को आरोग्य सेतु मोबाइल एप डाउनलोड करने एवं इसका सक्रिय प्रयोग का तरीका बताना होगा। होम क्वेरेंटाइन करने वालों के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। आम जन को दो गज की दूरी बनाने के लिये प्रेरित करना होगा।

कोविड-19 से संबधित किसी भी घटना की सूचना तत्काल जनपदीय नियंत्रण कक्ष या टोल फ्री नम्बर 1800-180-5145 को देना होगी।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts