मानहानि केस में ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट, साकेत कोर्ट ने 31 अक्टूबर को बुलाया
विकास पांडे ने यूट्यूब वीडियो से मानहानि का लगाया आरोप, समन तामील नहीं होने पर अदालत ने उठाया कदम
नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत अदालत ने मानहानि के एक मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला विकास पांडे की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी मानहानि की। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है।
समन तामील नहीं होने पर वारंट
न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने मामले की सुनवाई के दौरान ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक, समन तामील कराने गए अधिकारी ने अदालत को बताया कि राठी का घर बंद मिला। अदालत ने 12 अक्टूबर को भी उनके नाम नया समन जारी किया था और हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता की ओर से लंबे समय से समन तामील कराने के प्रयास किए जाने की बात भी अदालत के संज्ञान में लाई गई।
यूट्यूब वीडियो से मानहानि का आरोप
विकास पांडे की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने बताया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं। उनके मुताबिक, राठी दिल्ली में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध-प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे। मामले में शिकायतकर्ता ने वीडियो के जरिए मानहानि किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।


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