मुजफ्फरनगर में अवैध निर्माणों पर चला एमडीए का बुलडोजर, 11 बीघा की कॉलोनी ध्वस्त

10 ठिकानों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, बिना मानचित्र बने दुकानों और व्यावसायिक हॉल पर भी कसा शिकंजा

मुजफ्फरनगर, 2 सितंबर 2026। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत ले-आउट के विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। सहारनपुर मंडलायुक्त के निर्देश और एमडीए की उपाध्यक्ष प्रणता ऐश्वर्या के नेतृत्व में जोन-3, 4 और 5 में अभियान चलाया गया। इस दौरान 10 अलग-अलग स्थलों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 11 बीघा जमीन में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त कर दिया गया।

11 बीघा में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

एमडीए की टीम ने मिमलाना रोड पर अनवर स्टार पैलेस के पीछे डॉ. यामीन, फुरकान और नरेश उर्फ बंटी द्वारा करीब 11 बीघा जमीन में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए काटी जा रही कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध विकास कार्य को ध्वस्त कर दिया।

इसके अलावा रामपुर तिराहे पर नीरज चौहान द्वारा अवैध कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर बनाए गए मुख्य द्वार को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया।

इन स्थानों पर अवैध दुकानों और हॉल पर लगी सील

एमडीए की कार्रवाई में शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया।

  • शामली रोड, खांजापुर: समय सिंह द्वारा करीब 500 वर्गमीटर में बनाए गए भूतल और प्रथम तल के व्यावसायिक हॉल को सील किया गया।
  • रुड़की रोड, श्रीराम कटोरी द्वार के पास: मनीष द्वारा करीब 100 वर्गमीटर में बनाई गई चार दुकानों और अभिषेक सिंह द्वारा 75 वर्गमीटर में बनाई गई दो दुकानों को सील किया गया।
  • रामलीला टीला: वीरमती और कविता सैनी द्वारा करीब 125 वर्गमीटर में भूतल पर बनाई गई छह दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई।
  • शाहबुद्दीनपुर रोड: पिंटू पुत्र स्वर्गीय सेवाराम द्वारा करीब 200 वर्गमीटर में बनाए गए चार भूतल दुकानों और प्रथम तल के आवासीय निर्माण को सील किया गया।
  • एनएच-58 बाईपास, गणपति ढाबे से पहले: मुजस्सिम अली पुत्र शमशाद अली द्वारा करीब 180 वर्गमीटर में बनाए गए दो व्यावसायिक हॉल सील किए गए।
  • हरिद्वार रोड, गणपति ढाबे के पास: इमरान द्वारा करीब 450 वर्गमीटर में भूतल पर बनाए गए दो बड़े व्यावसायिक हॉल को सील किया गया।
  • शिव ढाबा, एनएच-58 हरिद्वार रोड: आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम द्वारा करीब 300 वर्गमीटर में पिलर और दीवारें खड़ी कर किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया।

नोटिस के बाद भी नहीं रोका गया था निर्माण

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार संबंधित अवैध निर्माणों के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। चालानी कार्रवाई के बाद सीलिंग और ध्वस्तीकरण के अंतिम आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया और न ही अवैध निर्माण स्वयं हटाया गया।

भारी पुलिस बल के साथ पहुंची एमडीए टीम

इसी के चलते बुधवार को एमडीए के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, विशेष प्रवर्तन टीम और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

एमडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं और बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप मचा रहा। प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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