राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
उनके खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिजप्रयागराज (एजेंसी)।कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई।
याची सिमरन गुप्ता ने ट्रायल कोर्ट संभल के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। भारतीय राज्य के संबंध में राहुल गांधी के बयान के आधार पर संभल ट्रायल कोर्ट में उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सिमरन गुप्ता ने वाद दायर किया था। ट्रायल कोर्ट के वाद खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि संभल की चंदौसी कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका को कमजोर होने के कारण खारिज कर दिया था। सिमरन गुप्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन के दौरान कहा था, "हमारी लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और खुद इंडियन स्टेट से है।"


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