सौरभ हत्याकांड

 मुस्कान बोली, न नीला ड्रम खरीदा और नशीला इंजेक्शन

-पुलिस ने 18 मार्च को पति सौरभ की हत्या में मुस्कान और प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था

-सौरभ हत्याकांड में सभी 22 गवाहों की कोर्ट में पूरी हो चुकी है गवाही, 28 अप्रैल को होगी सुनवाई

मेरठ। देश को झकझोर करने वाले नीले ड्रम कांड में 13 महीने के बाद सौरभ की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल कोर्ट में पेश हुए। पौन घंटे से अधिक दोनों आरोपी कोर्ट में रहे। कोर्ट में पूछ गए अधिकांश सवाला के जवाब मुस्कान ने नहीं दिए। एक सवाल पर कहा कि उसने न ही नीला ड्रम खरीदा था और न ही मेडिकल स्टोर से बेहोश करने वाली दवा लाई। अब इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

 ये था मामला 

मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ रस्तोगी लंदन में नौकरी करते थे। वह पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का जन्मदिन बनाने के लिए 24 फरवरी 2025 में मेरठ आए थे। सौरभ के वापस आने के बाद से मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला परेशान था। 4 मार्च को मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाना का प्लान बनाया और तीन मार्च को मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली गोलियां खिला कर सुला दिया। इसके बाद मुस्कान व साहिल चाकू से वार कर सौरभ की हत्या कर दी और शव को चार टुकड़ों में काट कर नीले ड्रम में भरकर उसके ऊपर से सीमेंट और रेत डालकर छत पर रख दिया। सौरभ की हत्या के बाद दोनों कैब बुक कर उत्तराखंड और हिमाचल घूमने चले गए थे। सौरभ के लापता होने पर बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू ने हत्या की आशंका जताते हुए ब्रह्मपुरी थाने में तहरीर दी। 17 मार्च को हिमाचल से लौटते ही पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया और 18 मार्च को दोनों की निशानदेही पर नीले ड्रम से सौरभ का शव बरामद करने के बाद उसी दिन मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया था। तभी से दोनों जेल में हैं। 

13 महीने बाद कोर्ट में पेश हुए दोनों आरोपी

सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है। देश भर में चर्चित नीले ड्रम कांड में पुलिस ने 22 गवाह कोर्ट में पेश किए थे। सभी की गवाही पूरी हो चुकी है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया,  अब कोर्ट में धारा-353 की कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में जेल से लाया गया। मुस्कान अपनी छह महीने की बेटी राधा के साथ कोर्ट में पेश हुई थी। दोनों 45 मिनट कोर्ट में रहे। साहिल से 20 मिनट और मुस्कान से 16 मिनट तक न्यायाधीश ने सवाल-जवाब किए।अधिकांश सवालों के जवाब मुस्कान ने नहीं दिए। एक सवाल पर कहा कि उसने न ही नीला ड्रम खरीदा था और न ही मेडिकल स्टोर से बेहोश करने वाली दवा लाई थी। इसके बाद पुलिस दोनों वापस जेल ले गई। मुकदमा अंतिम बहस पर है। संभावना है कि अगली तिथि पर सजा सुनाई जा सकती हैं।

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