प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास पतंग उड़ाने पर रोक
गुब्बारे और ड्रोन भी बैन, आदेश ने मानने वालों पर होगी कार्रवाई
मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 फरवरी में शहरवासियों को नमो भारत ट्रेन की सौगात देने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान वे मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके चलते जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वी.के. सिंह ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थलों के 8 किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। गुब्बारे और ड्रोन प्रतिबंधित किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वी.के. सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा ड्रोन, गुब्बारे, पतंग आदि का उड़ान या हवाई प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू हो गया है और 23 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। संबंधित थानाध्यक्षों, नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा मुनादी और नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर संबंधित विभागों को अवगत करा दिया है।
आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को भी स्पष्ट कहा है कि आदेश के बावजूद यदि कार्यक्रम स्थल पर पतंग उड़ाते हुए मिला तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए।


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