नन्दिनी प्लाजा में बिक रहा था एप्पल का डुप्लीकेट सामान
दिल्ली की कंपनी ने पुलिस को लेकर मारा छापा, माल से भरे 9 डिब्बे जब्त
मेरठ। थाना नौंचदी क्षेत्र में गढ़ रोड़ स्थित शुक्रवार को एप्पल कंपनी ने पुलिस के साथ 8 दुकानों पर छापा मार कर डुप्लीकेट सामान को जब्त कर सील की दिया। इस दौरान दुकानदारों ने हंगामे का प्रयास भी किया लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक ना चली। कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से आठ दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जेजे कालोनी स्थित एक कंपनी एप्पल के कॉपीराइट से जुड़े मामले देखती है। शुक्रवार को कंपनी के मैनेजर मोहम्मद तौकीर ने नौचंदी पुलिस को साथ लेकर यहां गढ़ रोड पर नौचंदी थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित नंदिनी प्लाजा की आठ मोबाइल शॉप पर छापा मारा और एप्पल कंपनी का लोगो लगाकर बेचा जा रहा माल जब्त कर लिया। टीम ने बड़ी मात्रा में सामान सीज किया और थाने लेकर आ गई।
व्यापारियों ने किया हंगामा
कंपनी की इस कार्रवाई को लेकर वहां की एसोसिएशन ने विरोध कर दिया। देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि वह यह माल दिल्ली से लाकर बेचते हैं। ऐसे में कंपनी को वहां से सप्लाई रोकनी चाहिए। यहां का व्यापारी वहां से माल लाकर बेचता है ना कि खुद तैयार करता है। चर्चा है कि व्यापारियों की पुलिस से नोकझोंक तक हो गई। उन्होंने पुलिस को अपनी दुकानों की चाबियां तक सौंपने की कोशिश की।
आठ दुकानों क खिलाफ मुकदमा दर्ज
बड़ी मात्रा में सामान जब्त करने के बाद टीम नौचंदी थाने आ गई। इसके बाद आठ दुकानदादों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। इनमें गौरव, संजय कुमार , वजाहत, विशाल, पंकज गुप्ता , विकास कुमार , रोहित और तरुण कुमार शामिल रहे।
दुकानों से यह माल हुआ जब्त
- गौरव के यहां से 528 पीस स्पेयर पार्ट्स।
- संजय की दुकान से 554 पीस स्पेयर पार्ट्स, 16 पीस बैट्री व 61 पीस बैक पैनल।
- वजाहत की दुकान से 24 पीस स्पेयर पार्ट्स, 159 पीस बैक पैनल।
- विशाल के यहां से 117 पीस बैक पैनल, 3 पीस एडोप्टर, 17 पीस स्पेयर पार्ट्स।
- पंकज के यहां से 161 पीस बैक कवर, 206 पीस बैक पैनल।
- विकास की दुकान से 58 पीस बैक कवर, 3 पीस केबल।
- रोहित की दुकान से 133 पीस बैक कवर, 220 पीस बैक पैनल, 3 पीस बैट्री, 3 पीस एडोप्टर, 1 पीस केबल।
- तरुण की दुकान से 168 पीस बैक कवर।
इन धाराओं में दर्ज हुई FiR
- कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51
- कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63
- ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 103
- ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 104
- भारतीय न्याय संहिता यानि बीएनएस, 2023 की धारा 318(4)
व्यापारी बोले- अफसरों से करेंगे शिकायत
नंदिनी प्लाजा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने कहा कि जिस माल को डुप्लीकेट बताकर कंपनी ने कार्रवाई की है, वह माल दिल्ली से यहां आता है। कंपनी को वहां रोक लगानी चाहिए। यह व्यापारियों का उत्पीड़न है। जल्द इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से मिला जाएगा।


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