आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहींः हाईकोर्ट
धीमी सुनवाई पर कोर्ट ने जताई नराजगीप्रयागराज (एजेंसी)।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ओर से उसके आदेशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धीमी सुनवाई पर नाराजगी जताते हुए जिला जज और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे आदेशों के अनुपालन की अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय कुमार भनोट की एकल पीठ ने मैनपुरी निवासी सर्वेश उर्फ सर्वेश शाक्य की दूसरी जमानत अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने 18 जुलाई 2024 को दिए गए अपने आदेश का पालन न होने पर ट्रायल कोर्ट की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया है।
याची 24 अक्तूबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है। ट्रायल कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 30 गवाहों की सूची दी पर अब तक सिर्फ एक का ही परीक्षण हुआ है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रथम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने जल्द ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था पर अभी धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में याची के शीघ्र ट्रायल के सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
हाईकोर्ट ने भोगांव थाने में दर्ज विभिन्न धाराओं के मामलों की ट्रायल स्थिति, देरी के कारण, जिरह के लिए सूचीबद्ध गवाहों के नाम,संख्या व समन के बावजूद उपस्थित न होने वाले गवाहों की जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।


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