नेशनल हेराल्ड मामला

 सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट पर फैसला टला
नई दिल्ली (एजेंसी)।
दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला टाल दिया है। अदालत अब 16 दिसंबर को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। कांग्रेस ने कोर्ट में दलील दी कि यह राजनीतिक बदले के तहत किया जा रहा है।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है।
ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने एसोसिएटेड जनर्ल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अवैध तरीके से कब्जा किया। ईडी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने महज 50 लाख रुपए में एजीएल कंपनी को हथिया लिया। इस लेनदेन को यंग इंडियन नाम की कंपनी के माध्यम से किया गया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की अधिकांश हिस्सेदारी है।

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