शेख हसीना को 21 साल की सजा
- भ्रष्टाचार के जाल में फंसी पूर्व पीएम
ढाका (एजेंसी)।
ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में करारा झटका दिया है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामून ने प्लॉट धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें हर केस में सात-सात साल की सजा सुनाई, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है।
यह फैसला पुर्बाचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट में सरकारी जमीनों के कथित गैर-कानूनी आवंटन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे कि बांग्लादेश के भ्रष्टाचार रोकथाम आयोग ने जनवरी 2025 में हसीना और उनके परिवार के खिलाफ छह केस दर्ज किए थे। इनमें ढाका के पुर्बाचल इलाके में 30 कट्ठा सरकारी जमीन का बिना आवेदन किए आवंटन करने का आरोप है।
अदालत ने कहा कि यह आवंटन कानूनी सीमा से बाहर था। बाकी तीन मामलों का फैसला एक दिसंबर को आएगा। इधर हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय पर पांच साल की सजा और एक लाख टाका (बांग्लादेशी मुद्रा) का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी पांच साल की कैद मिली। कुल 23 आरोपी थे, जिनमें से 19 को अलग-अलग सजाएं हुईं।
गौरतलब है कि हसीना और परिवार फरार हैं, इसलिए अदालत में कोई वकील नहीं था। वे भारत में शरण लिए हुए हैं। हसीना ने अपने भाषणों में इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।


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