1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम: पेंशन स्कीम
टैक्स डेडलाइन, LPG दाम और आधार नियम में बदलाव
मेरठ। नवंबर खत्म होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण नियम और समय सीमाएं भी समाप्त हो रही हैं। 30 नवंबर इन कामों की आखिरी तारीख है, इसलिए आम लोगों से जुड़े बदलावों और जरूरी कामों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। 1 दिसंबर से ये बदलाव लागू हो जाएंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख
वित्त मंत्रालय ने UPS चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 नवंबर तक UPS का चुनाव करना होगा। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। यह स्कीम NPS से अलग है और इसे चुनने का अवसर सीमित समय के लिए दिया गया है।
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टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन भी आज
• अक्टूबर 2025 में कटे TDS के लिए सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है।
• सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वालों की ITR फाइल करने की आखिरी तारीख भी आज है।
• अंतरराष्ट्रीय समूहों के Constituent Entity को फॉर्म 3CEAA जमा करने की डेडलाइन भी 30 नवंबर है।
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख
पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। समय पर लाइफ सर्टिफिकेट न जमा करने पर पेंशन रुक सकती है, इसलिए इसे आज ही पूरा कर लें।
LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
1 दिसंबर से LPG सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। हर महीने की तरह तेल कंपनियां नए रेट जारी करेंगी।
आधार कार्ड में बदलाव पर विचार
UIDAI आधार कार्ड के नए फॉर्मेट पर विचार कर रहा है। नए प्रस्तावित फॉर्मेट में कार्ड पर केवल फोटो और QR कोड रहेगा। बाकी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जाएगी।
अगर आपने अभी तक इन जरूरी कामों को पूरा नहीं किया है, तो 30 नवंबर से पहले इन्हें जरूर निपटाएं, वरना परेशानी बढ़ सकती है।


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