कोल्ड्रिफ केस : सीबीआई जांच की मांग याचिका खारिज
नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़हरीली कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत की सीबीआई जाँच की माँग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि इस तरह की मिलावटी दवा का यह पहला मामला नहीं है, और राज्य एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं; इसलिए एक ही एजेंसी से जाँच ज़रूरी है। अदालत कक्ष में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्य सरकारें इस संबंध में कदम उठाएँगी।
मेहता ने कहा, "हम राज्यों पर भरोसा नहीं कर सकते। बेशक, वे कदम उठाएँगे।"
तिवारी ने कहा कि बच्चों की कई मौतें हुई हैं, और कोई उचित प्रयोगशाला परीक्षण या नैदानिक परीक्षण नहीं किया गया है। मेहता ने तिवारी की जनहित याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब भी कुछ होता है, भले ही सभी संस्थान मौजूद हों, वह अखबार पढ़कर यहाँ आते हैं।
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने वकील से पूछा कि उन्होंने कितनी जनहित याचिकाएँ दायर की हैं। जब तिवारी ने कहा कि उन्होंने आठ से दस जनहित याचिकाएँ दायर की हैं, तो पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। दायर जनहित याचिका में दूषित कफ सिरप के निर्माण, विनियमन, परीक्षण और वितरण की जाँच और पूछताछ की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की माँग की गई थी।
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