आधी रात से 28 दिसम्बर तक जिले में लागू रहेगी धारा -163

 इस दौरान धरना प्रदर्शन ,जुलूस व पदयात्रा होगी प्रतिबंधित

 मेरठ। डीएम डा. वी के सिंह ने आगामी माह में   गुरू नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं को देखते हुए पूरे जिले में धारा -163 को लागू कर दिया है।इस दौरान आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागो में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि प्रतिबंध रहेगी। 

डीएम डा वी के सिंह ने बताया कि इस दौरान जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायिओ की भावनाओ को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ किसी भी प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर हैण्डबिल नहीं चिपकाएगा, प्रचार लेख नहीं करायेगा और न ही होर्डिग अथवा कटआउट लगायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह/कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलो में ध्वनि विस्तारक यंत्रो जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। 



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