पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्रियों के सामूहिक विवाह मे लाभ की धनराशि बढ़ाकर 1 लाख की गई
मेरठ। प्रदेश सरकार ने अब पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्रियों के सामूहिक विवाह मे लाभ की धनराशि बढ़ाकर 1 लाख की गई है। वर्तमान में सामूहिक विवाह की दशा में 65 हजार रूपये की आर्थिक सहायता व 7000 हजार रूपये प्रति जोडे की दर से व 10000 हजार रूपये वर एवं वधू की पोशाक हेतु भुगतान किया जा रहा था।
उप श्रमायुक्त उ.प्र. मेरठ क्षेत्र मेरठ राजेश मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन तथा समन्वय विभाग, सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अर्न्तगत सामूहिक विवाह की स्थिति में हितलाभ शासन के पत्र द्वारा रूपये एक लाख कर दी गई है।1.0 लाख रूपये की आर्थिक सहायता व 7000 हजार रूपये प्रति जोडे की दर से व 10000 हजार रूपये वर एवं वधू की पोशाक हेतु, यह लाभ उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण पजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकरण श्रमिको की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार हेतु देय होगा। माह नवम्बर 2025 में जनपद मेरठ एंव बागपत के ब्लॉकों/तहसील में एक स्थान पर अधिकतम 200 जोडों का विवाह एक साथ किया जाना है जिस हेतु तिथि पृथक से निर्धारित की जायेगी। ऐसे निर्माण पंजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकरण श्रमिकों को आहवान किया जाना है कि वह अपनी पुत्रियों के सामुहिक विवाह में इच्छुक हो तो उक्त हेतु आवेदन निकटस्थ श्रम कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। योजना के अन्य शर्तों के अधीन पात्रता होने पर धनराशि देय होगी।अनिल राजभर मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन तथा समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में निर्माण पंजीकृत एवं अद्यतन नवीनीकरण श्रमिको की पुत्रियों के सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु निर्माण श्रमिकों को आवेदन आमन्त्रित है।


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