टेलर मास्टर मुरसलीम हत्याकांड
दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
मेरठ। टेलर मास्टर मुरसलीम की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी सुल्तान (निवासी जसवंतनगर, मलियाना) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, टीपीनगर क्षेत्र के शंभूनगर निवासी इसरार ने थाना कंकरखेड़ा में अपने भाई मुरसलीम की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि मुरसलीम ग्राम पांचली, बागपत रोड स्थित अपनी सिलाई की दुकान पर रोज की तरह 13 मार्च 2018 की सुबह 9 बजे गया था, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद रात 9 बजे के आसपास उसका शव खडौली गांव के पास मिला।
पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और विवेचना के दौरान आरोपी सुल्तान का नाम सामने आया। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सुल्तान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में हुई।
दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुल्तान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया है।
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