ड्रोन का खौफ 

नो फ्लाई जोन' में ड्रोन उड़ाया तो होगी कार्रवाई 

 डीआईजी बोले ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति 2023 के तहत ही हो सकेगा ड्रोन का संचालन

मेरठ। आसमान में उड़ रहे ड्रोन का खौफ लोगों में अभी भी बरकरार है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इस मामले में बुधवार को डीआईजी कालानिधि नैथानी ने स्थिति स्पष्ट की।

 उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पिछले दिनों बुलंदशहर जिले के थाना गुलावठी और औरंगाबाद तथा मेरठ जिले के थाना किठौर और परीक्षितगढ़ में मामले सामने आएं हैं, उसको लेकर अब बेहद सतर्कता बरती जा रही है। उल्लेखनीय है कि ड्रोन के खौफ के चलते अब ड्रोन संचालन नीति के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। डीआईजी ने स्पष्ट किया कि ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन प्रचलन सुरक्षा नीति 2023 के तहत पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। डीआईजी कलानिधि नैथानी के अनुसार ड्रोन संचालन के लिए विधिवत नियम और पॉलिसी पहले से ही तय है। उन्होंने कहा कि जो इन नियमों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने कहा कि अब हर थाने पर ड्रोन रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसमें सभी ड्रोन धारकों के नाम और पते लिखें होंगे। इसके अलावा ड्रोन  संचालन ड्रोन वर्जित क्षेत्र में दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानि नो फ्लाई जोन में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही ड्रोन संचालन के लिए नो परमिशन, नो फ्लाई नीति भी लागू की गई है।


No comments:

Post a Comment

Popular Posts