गाजियाबाद में गुंडा एक्ट के तहत अपराधी को ढोल नगाड़े के साथ किया गया जिला बदर

गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में सक्रिय अपराधी नासिर निवासी दौलत नगर को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही के तहत जिले से निष्कासित कर दिया गया है।

थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने आरोपी नासिर को छह माह के लिए गाजियाबाद जनपद की सीमाओं में प्रवेश न करने का आदेश सुनाया। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ सार्वजनिक मुनादी कराई, जिससे आम जनता को सूचित किया जा सके कि आरोपी को जिले से बाहर कर दिया गया है।

आदेश की प्रति पुलिस ने स्वयं आरोपी को सौंपी और मुनादी के दौरान उसे जनपद की सीमा से बाहर भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस कदम का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना और जनता में सुरक्षा का भाव बनाना है।गाजियाबाद पुलिस का यह कदम जिले में अपराध नियंत्रण के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।



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