प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची पर आपत्ति को लेकर डीएम ने बैठक
मेरठ। उत्तर प्रदेश शासन, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-7 की अधिसूचना/आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 एवं तृतीय संशोधन नियमावली, 2015 के नियम संख्या 4(1) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य को प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने का प्राविधान किया गया है।
तत्क्रम में, जनपद मेरठ में, नवीन मूल्यांकन दर-सूची लागू किए जाने हेतु प्रस्तावित मूल्यांकन दर-सूची पर जनप्रतिनिधिगण,आमजन, अधिवक्तागण, दस्तावेज लेखकगण से 9 जून 2025 तक आपत्तियाँ / सुझाव आमंत्रित किए गए। कुल 40 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए, जिनके गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु आपत्तिकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी डा. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक की गई। डीएम द्वारा समस्त प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) व सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को निर्देश प्रदान किए गए तथा त्रुटिरहित मूल्यांकन दर-सूची लागू किये जाने हेतु एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।इस अवसर पर विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सरधना अतुल प्रधान, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तौगी, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), मेरठ तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी, अधिवक्तागण एवं विभिन्न ग्रामों के कृषकगण उपस्थित रहे।
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