अन्ना यूनिवर्सिटी में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
- कोर्ट ने 90000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया

नई दिल्ली। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। चेन्नई की अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा। जज ने पिछले सप्ताह ज्ञानशेखरन को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण सहित सभी 11 आरोपों में दोषी पाया। मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया।
इससे पहले आरोपी ने कोर्ट के सामने अपनी बुजुर्ग मां और आठ साल की बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहने की जरूरत का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी। लेकिन जज ने कहा कि सभी आरोपों में उसे दोषी पाए जाने के बाद  उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।
ये घटना 2024, 23 दिसंबर की है, ज्ञानशेखरन यूनिवर्सिटी में गया और उसने लड़की को धमकाया। पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ परिसर में थी। ज्ञानशेखरन ने छात्रा के मित्र के साथ मारपीट की और पीड़िता पर हमला किया। उसने उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से इस घटना का वीडियो भी बनाया था। इसके बाद ज्ञानशेखरन को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts