डीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति तथा शादी अनुदान योजना के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक
मेरठ। शनिवार को विकास भवन सभागार में डीएम डा. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण नियम)1996 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर), सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, शैलेश राय, द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 212 प्रकरणों में 481 अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है तथा चल वित्तीय वर्ष 2025-26 में अत्याचार से पीड़ित 56 व्यक्तियों को शासन से बजट प्राप्त होने पर नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी तथा अवगत कराया गया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) में 396 व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । पात्र आवेदकों को रू0 20,000/- का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों हेतु वार्षिक आय रू0 1,00,000/-निर्धारित है ।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति में 783 एवं सामान्य वर्ग में 440 शादी अनुदान का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना में शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- प्रतिवर्ष से तक हो। लाभ प्राप्त करने हेतु शादी अनुदान की वेवसाईटः- https://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर लाभार्थियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है । पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदक के पास तहसील से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (विवाह हेतु आवेदक की पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 से कम न हो), आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खातापासबुक एवं फोटो, शादी का कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन पुत्री के शादी की तिथि से 90 दिन पहले एवं 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ पाने से वंचित न रह पाये ।
इस अवसर पर प्रतिनिधि मा0 राज्यमंत्री डा0 सोमेन्द्र तोमर ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा उत्तर प्रदेश सरकार चिराग अग्रवाल, प्रतिनिधि श्री अरूण गोविल, लोक सभा सांसद अशोक कुमार अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/प्र0 जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ शैलेश राय एवं समिति के अन्य सम्मानित सदस्य उपस्थित रहें।
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