बाल विवाह रोकने के लिए मेरठ में जागरूकता अभियान
अक्षय तृतीया से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी कानूनी जानकारी
मेरठ। रविवार को सरधना ब्लॉक में जनहित फाउंडेशन ने अक्षय तृतीया से पहले एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था।
संस्था के समन्वयक अजय कुमार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना कानूनी अपराध है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
अक्षय तृतीया को हिंदू समाज में विवाह के लिए शुभ दिन माना जाता है। कई लोग इस दिन का फायदा उठाकर बाल विवाह करवाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया।कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने बाल विवाह न करने, न करवाने और न ही इसमें शामिल होने की शपथ ली। कार्यक्रम में जनहित फाउंडेशन की सामुदायिक कार्यकर्ता प्रिया, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मालती रानी और समन्वयक राशिद अली मौजूद रहे।
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