कोलकाता रेप-मर्डर केस में सीबीआई की याचिका मंजूरकलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार की मांग खारिज की
कोलकाता (एजेंसी)।कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर रेप-मर्डर केस से जुड़े मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी और सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली।
दोनों ने दोषी संजय रॉय को निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी। दोनों याचिकाओं में संजय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी।
जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी सब्बार रशीदी की बेंच ने बंगाल सरकार से कहा कि राज्य सरकार के पास सजा-ए-मौत देने की मांग का अधिकार नहीं है।कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अभियोजन एजेंसी थी, इसलिए उसे सजा की अवधि को चुनौती देने का अधिकार है।
सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को 20 जनवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 27 जनवरी को हुई सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया था।


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