आरजी कर मामले में संजय रॉय दोषी करार

162 दिन बाद  सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोलकाता (एजेंसी)।सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला सुनाया। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत ने दोषी करार दे दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत में 11 नवंबर को मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।  मामले की सुनवाई के लिए प्रदर्शनकारी अदालत परिसर के बाहर जमा हुए। सियालदह अदालत परिसर में सुरक्षा कड़ी की गई। कोलकाता पुलिस ने प्रवेश को नियंत्रित करने और सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई बैरिकेड्स भी लगाए गए।
अदालत के फैसले से पहले पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि वह रात के दो बजे तक जागकर मॉनिटर कर रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इसमें क्या हित था। सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, सभी दोषी सामने आएंगे।"
क्या है पूरा मामला?
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना नौ अगस्त की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थीं। आठ अगस्त को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात के 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। घटना के दूसरे दिन सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्ध नग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ।

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