26 जनवरी से नो हेलमेट तो नाे फ्यूल नियम लागू -डीएम 

  पीछे बैठने वाले  के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य 
पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी आगामी 10 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के होर्डिंग लगायेंगे

मेरठ । हादसो को रोकने के लिए मेरठ समेत पूरे प्रदेश भर में आगामी 26 जनवरी से दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने पर ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल पाएगा। इसके लिए पंप संचालकों को अपने पंप पर इसके लिए बकायदा आदेश लगाने होंगे। 

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में हो रही वृद्धि पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में  मुख्यमंत्री प्रदेश द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त करते हुये प्रभावी सड़क सुरक्षा में सुधार एवं अन्य कारणों पर समुचित निर्देश देते हुये अपेक्षा की गयी है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले असामयिक मृत्यु और गभीर चोटों को रोकने के लिये एक ठोस दीर्घकालिक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री  के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसे प्राप्त करने हेतु नवाचार एवं व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रीत उपायों को भी अपनाना अनिवार्य है। 



यह भी प्राविधान है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-129- प्रत्येक व्यक्ति, जो मोटरसाईकिल, स्कूटर या मोपेड चलाता है या सवारी करता है, को मानक हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। सिख धर्म के अनुयायियों को, जो पगड़ी पहनते हैं. इस नियम से छूट दी गयी है, एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम-201 में सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। हेलमेट का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।

उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद मेरठ में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 10 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी पेट्रोल पम्प संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पेट्रोल पम्प पर सी.सी.टी.वी. कैमरा सदैव क्रियाशील रहे, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में सी.सी.टी.वी. फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके, जिससे अनावश्यक वाद-विवाद से बचा जा सके।

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