15 दिसम्बर से लागू होगी एकमुश्त समाधान योजना

बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में मिलेगी छूट

 मेरठ।पीवीवीएनएल द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए, "एकमुश्त समाधान योजना 2024-25" 15 दिसम्बर से लागू की जाऐगी योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिभार में छूट मिलेगी।

प्रबन्ध निदेशक  ईशा दुहन  ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए, "एकमुश्त समाधान योजना 2024-25" 15 दिसम्बर से लागू की जाऐगी योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिभार में छूट मिलेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आए और एकमुश्त भुगतान कर, अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाएँ। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसम्बर, 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 16 दिन रहेगी।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितम्बर, 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितम्बर, 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान, के साथ किश्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ताओं को 31 दिसम्बर, 2024 तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान करने पर, उनके सरचार्ज में सर्वाधिक में छूट मिलेगी। एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को, योजना के प्रथम चरण में विलंबित बिलों के एकमुश्त भुगतान करने पर, उनके सरचार्ज में शतप्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खण्ड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

योजना के अन्तर्गत घरेलू (एल.एम.वी.-1), वाणिज्यिक (एल.एम.वी. 2). निजी संस्थान (एल.एम.वी.-4वी), औद्योगिक (एल.एम.वी.-6) और स्थानीय, विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल है। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर, उपभोक्ताओं को शतप्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एकमुश्त या किश्तों में कर सकते हैं। विलंबित भुगतान अधिभार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएंगी। वही, किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट कमशः 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट कमशः 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी। उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड/उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं।

पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाईल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्ही माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय सीमा में भुगतान नही करता है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाऐगा। योजना मे न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी किया गया है। जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराएँ।

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