बीजेपी नेता नवीन अरोड़ा सहित आठ आरोपियों को कोर्ट से मिली राहत 

अंतरिम जमानत की अवधि चार नवम्बर तक बढ़ी

 मेरठ। होटल हारमनी इन में चल रहे जुआ घर के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने  होटल के मालिक नवीन अरोड़ा  समेत आरोपियों की अंतरिम जमानत की अवधि को 4 नवम्बर तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के चलते नवीन और अन्य आरोपियाें को  राहत मिली है। जबकि फरार चल रहे अन्य आरोपी भी अपनी जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहे है। 

छापेमारी के दौरान गिरफ्तार होटल मालिक नवीन अरोड़ा समेत सभी आठ आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। शुक्रवार को सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए आरोपियों के अधिवक्तािओं ने कोर्ट के सामने अंतरिम जमानत बढ़ाने का पक्ष रखा। जिस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि को चार नवम्बर तक बढ‍़ा दिया। 

बतादें एसएसपी विपिन टाडा के आदेश पर होटल हारमनी में पुलिस ने छापेमारी की थी। जहां पर पुलिस को कैसीनी चलता मिला। रहीसजादे टेबिल पर जुआ खेल रहे । होटल में मुबंई से माॅडल को बुलाया गया था। इस मामले में होटल संचालक नवीन अरोड़ा, राकेश,गौरव कंसल, मोहित, रामकुमार, राजीव गुलाटी, संजय अरोड़ा व देवेन्द्र पाल सेठी को हिरासत में लिया था। 

 छापेमारी में कुछ लोग छापे की भनक लगते हुए फरार हो गये। लेकिन सभी फरार आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गये। जिसकी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। फिलहाल हाेटल का सीज कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जांच बैठा दी गयी है। 


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