15 सितम्बर तक कराएं अपने संस्थान का पंजीकरण
मेरठ। ऐसी सभी संस्थायें, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही हो या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनो द्वारा चलायी जा रही हो,बिना पंजीकरण के संचालित है, तो 15 सितंबर तक जिला प्रोबेशन कार्यालय आकर संस्था का पंजीकरण कराने हेतु आवेदन पत्र/प्रस्ताव जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष करें।
जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी ने सर्व साधारण को अवगत कराते हुए बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 41 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ऐसी सभी संस्थायें, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही हो या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनो द्वारा चलायी जा रही हो, द्वारा 0 से 10 वर्ष एवं 10 से 18 वर्ष तक के बालकों को संस्था में रखने का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसी संस्था बिना पंजीकरण के संचालित है, तो वह 15 सितंबर 2024 तक जिला प्रोबेशन कार्यालय आकर सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए संस्था का पंजीकरण कराने हेतु आवेदन पत्र/प्रस्ताव जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में उनके विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 42 के अन्तर्गत निहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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