54 दिन बाद  सपा विधायक रफीक अंसारी जेल से हुए रिहा

मेरठ। पिछले 54 दिनों से चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद चल रहे शहर विधायक रफीक अंसारी को  मंगलवार को रिहा कर दिया गया । वह 27 मई से जेल में बंद थे। रफीक अंसारी के जेल से रिहा होने पर सपाईयों ने खुशी जाहिर की है। 

 बता दें 1995 में मेरठ के नौचंदी थाने और 2007 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज दो मामलों में रफीक अंसारी को जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने दोनों जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी।

1995 में मेरठ में बूचड़खाना को लेकर हंगामा हुआ था। इस मामले में विधायक समेत 40 लोग आरोपी बनाए गए थे। नौचंदी थाने और सिविल लाइंस थाने में दर्ज मामले में जमानत के लिए रफीक अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दो जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।27 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी को बाराबंकी से गिरफ्तार किया था।रफीक अंसारी 101 गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। साल 1995 में रफीक अंसारी और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मेरठ के नौचंदी थाने में मामले में केस दर्ज हुआ था।



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