सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 तक स्थगित

नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई तक स्थगित कर दी। उन्हें पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि इससे पहले एक स्थानीय अदालत तीन बार और उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा। इस पर जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा, "इसे 12 जुलाई को सूची के अंत में सूचीबद्ध करें।" वहीं दूसरी ओर वी सेंथिल बालाजी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में ईडी द्वारा कई स्थगन लिए जा चुके हैं। वहीं शीर्ष अदालत ने 1 अप्रैल को एजेंसी को नोटिस जारी किया था, जिसमें बालाजी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
बता दें कि 28 फरवरी को मद्रास उच्च न्यायालय ने बालाजी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी।

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