बहुचर्चित राशन घोटाले में आरोपी डीलर की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

मुजफ्फरनगर। बहुचर्चित घोटाले में आरोपी राशन डीलर की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। करीब छह साल बाद अर्जी दाखिल की थी। आर्थिक अनुसंधान शाखा मेरठ द्वारा कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के बाद विशेष अपर सत्र एवं न्यायाधीश कोर्ट नंबर-4 कनिष्क कुमार सिंह ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इन्कार कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक रामनिवास पाल, अजय कुमार ने बताया वर्ष 2018 के अपराध संख्या- 1003 थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत 18 राशन डीलरों के खिलाफ फर्जीवाड़े और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हुआ था। इस मुकदमे में फरार चल आरोपी नई मंडी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण विहार निवासी राशन डीलर मोनू उर्फ विजय कुमार ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। पीठासीन अधिकारी ने बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जमानत देने ने इन्कार कर दिया।

एसपीपी अजय कुमार ने बताया कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तु वितरण के लिए एनआईसी उत्तर प्रदेश के माध्यम आधार कार्ड में बॉयोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इस तकनीक का दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों द्वारा अगस्त 2018 में जिले के आठ थाना क्षेत्रों में 13 मुकदमे कायम कराए थे। एनआईसी के परीक्षण में कुछ आधार कार्ड ऑथेंट्रिफिकेशन में वास्तविक लोगों के आधार डाटा एडीट कर अपने लोगों का डाटा फीड किया गया था। इसमें पात्र लोग राशन लेने से वंचित रह गए थे।

मुकदमों की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन मेरठ से कराई गई। वर्ष 2022 में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भेजा गया। संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने विभिन्न मुकदमों में तमाम आरोपी तलब किए थे। उनमें कुछ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत की कार्रवाई पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

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