केजरीवाल की गिरफ्तारी के ‘समय’ पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा स्पष्टीकरण

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर उठाए गए सवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन मई तक अपना स्पष्टीकरण देने का मंगलवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी द्वारा 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मुख्य दलील पर यह स्पष्टीकरण देने को कहा। श्री सिंघवी ने दलील देते हुए जीवन और स्वतंत्रता को बेहद महत्वपूर्ण बताया और गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 अभियोजन पक्ष पर काफी अधिक जिम्मेदारी डालती है। इसलिए आरोपी जमानत का विकल्प नहीं चुन रहा है, क्योंकि तब उसे अदालत को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह दोषी नहीं है।शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद श्री राजू से तीन मई तक अपना जवाब देने को कहा।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts