हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत
सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ये राजनीतिक मामला
नई दिल्ली (एजेंसी)।
हाईकोर्ट में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के मामले में सुनवाई हुई। याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता सुरजीत यावद ने कहा कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है। उसमें मैंने कई पहलूओं को बताया है। उन्होंने कहा कि पहला पहलू गोपनीयता का है। दूसरा जब वह कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे, मसलन- पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकता। आगे तीसरा कारण बताते हुए कहा कि दिल्ली में सीएम हर विभाग के काम के बारे में दिल्ली एलजी को रिपोर्ट सौंपते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। सीएम की जिम्मेदारी संभालना और एक सीएम के रूप में जेल से काम करना संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
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