आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी में संशोधन पर चर्चा

मेरठ । इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन मेरठ चैप्टर द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम ;एमएसई क्षेत्र में एक ज्वलंत विषय पर एक मोरिंग मन्थन मीटिंग का आयोजन चैप्टर चेयरमैन तनुज गुप्ता की अध्यक्षता में होटल क्रिस्टल पैलेस बाउन्ड्री रोड़  पर किया गया। बैठक मे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी में संशोधन पर चर्चा कि गयी। बैठक मे आयकर स्पीकर के रूप मे सी,ए ध्रुव अरोड़ा और सी ए रोहित अग्रवाल व प्रबंधन सलाहकार अनुज कुच्छल उपस्थित रहे। प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्रुव अरोड़ा और रोहित अग्रवाल अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताये

भारत सरकार ने वित्त विधेयक 2023 के खंड 13 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। संशोधन का उद्देश्य एम एस ई के साथ लेनदेन के लिए कटौती की अनुमति नहीं देना है जहां समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। यह प्रस्तावित संशोधन व्यवसायों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करके एम एस ई के वित्तीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विलंबित भुगतान के कारण एम एस ई द्वारा अक्सर अनुभव किए जाने वाले वित्तीय तनाव को कम करने की उम्मीद है। बैठक में मेरठ के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ध्रुव अरोड़ा और सीए रोहित अग्रवाल ने आईआईए के सदस्यों को इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी मार्गदर्शन दिया कि सदस्य अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ;सीबीडीटी द्वारा अभी भी कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और वे आशावादी हैं कि निकट भविष्य में इसे प्रदान किया जाएगा। व्यापार प्रबंधन सलाहकार .  अनुज कुच्छल  ने बताया कि कई कारणों से उद्योगों की सेल बढ़ नही पाती है जिससे व्यापार गिरता चला जाता है ऐसे कारणों को जानने के लिए उद्योगों मे एक सलाहकार की आवश्यकता होती है जोकि कारणों का पता लगाकर उन्हे खत्म करता है तथा व्यापार को बढ़ाने मे सहायक होता है। इसी सम्बन्ध मे आई आई ए प्रतिनिधि मण्डल चेयरमैन तनुज गुप्ता सचिव  गोरव जैन , राजीव गुप्ता,आषीस गोयल,  अनुराग अग्रवाल,  अंकुर जग्गी ,विभोर अग्रवाल, सीण्एण् अनुज गोयल ,धर्मपाल अरोरा,  संजीव मित्तल, छवी रस्तोगी आदि उद्यमी सदस्य उपस्थित रहे  ।


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